GUEST TEACHERS SERVICE ACT 2019
MEMO NO. 15/59-2008 CO (4)
DATED 29/07/2019
Finally Govt. of Haryana, passed the Guest Teachers Service Act-2019 (Haryana Act No. 13 of 2019) on 12/03/2019 and issued notification regarding this to safe and secure the services of Guest Teachers.
guest teachers service act 2019 (1) |
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अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम 2019 के मुख्य बिंदु-
1) इस अधिनियम के पास होने के बाद अब अतिथि अध्यापक 58 वर्ष (DATE OF SUPERANNUATION) की आयु तक कार्यरत रहेंगे | (POINT NO. 3 OF THE GUEST TEACHERS SERVICE ACT-2019)
2) प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को सभी गेस्ट टीचर्स की सैलरी महंगाई भत्ते के अनुसार REVISE होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनका वेतन, उस पद के न्यूनतम मूल वेतन (BASIC PAY) से ज्यादा नहीं होगा | (POINT NO. 4)
3) एक अतिथि अध्यापक वो सभी शैक्षिक, गैर-शैक्षिक और प्रशासनिक कार्य करेगा जो समान्य अध्यापक करता है | यदि अतिथि अध्यापक ऐसा नहीं करता है तो विद्यालय मुखिया उच्चाधिकारियों को सूचित करेगा जिसके आधार पर उसे कहीं और समायोजित किया जा सकता है | इसके अतिरिक्त एक अतिथि अध्यापक को हरियाणा में कही भी सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है | (POINT NO. 5)
4) एक अतिथि अध्यापक को, उसकी सेवाओं में खामी के कारण समान्य अध्यापक की तरह अनुशासनात्मक कार्यवाही कर के उसके पद से हटाया जा सकता है | इसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी उसे दिया गया है | (POINT NO. 6)
5) .हरियाणा सरकार किसी भी अधिकारी (जो की DEEO या DEO से कमतर नहीं होगा) को प्राधिकृत अधिकारी घोषित कर सकती है | (POINT NO. 7)
6) सरकार अतिथि अध्यापकों के क्षतिपूर्ति,अवकाश,स्थानांतरण, सेवाओं की समाप्ति इत्यादि से सम्बंधित नियम सरकारी गजट के माध्यम से बना सकती है | (POINT NO. 9)
उपरोक्त बिंदु, अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम के मुख्य बिंदु हैं | सभी बिन्दुओं को देखने के लिए आप निम्न लिंक से ये अधिनियम डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं |
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